बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कॉलेज में परीक्षा देने गए एक छात्र पर कटर से हमला करने का मामला सामने आया है। थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम खप्टिहाकला में आपसी रंजिश के चलते छात्र के साथ मारपीट कर उसे कटर से घायल करने का आरोप है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया कटर भी बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 4 नवंबर को पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना पैलानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया था।
परीक्षा देने कॉलेज पहुंचा था छात्र
मामला पैलानी थाना क्षेत्र के ग्राम खप्टिहाकला का है। गांव निवासी रामबाबू ने पुलिस को दी गई सूचना में बताया कि उसका भाई रणछोड़दास इंटर कॉलेज में पढ़ता है। 4 नवंबर को वह कॉलेज में परीक्षा देने गया था। इसी दौरान गांव के ही दो युवकों शिवम और प्रयांशु से उसका सामना हुआ।
शिकायत के अनुसार, दोनों युवकों ने आपसी रंजिश को लेकर छात्र के साथ मारपीट की। आरोप है कि इसी दौरान उस पर कटर से हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद छात्र और उसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परीक्षा देने गए छात्र पर हमले की जानकारी मिलने के बाद इलाके में भी घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई।
शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
रामबाबू की सूचना के आधार पर थाना पैलानी पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत किया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कीं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम खप्टिहाकला निवासी शिवम पुत्र दीपू और प्रयांशु पुत्र राजू को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल किया गया कटर भी बरामद किया है। बरामदगी को मामले की विवेचना में महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। पुलिस अब घटना के पीछे बताई जा रही आपसी रंजिश और हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
बीएनएस की धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, थाना पैलानी में इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 234/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 और 352 में अभियोग दर्ज किया गया है। इसके बाद गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
बीएनएस की धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित है, जबकि धारा 352 जानबूझकर अपमानित करने और शांति भंग कराने के आशय से जुड़ी है। मामले में आरोपों की वास्तविक स्थिति और घटना से जुड़े तथ्यों का निर्धारण पुलिस की विवेचना तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। गिरफ्तारी और पुलिस की ओर से की गई बरामदगी को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में ये पुलिसकर्मी रहे शामिल
इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक कृष्ण प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह और हेड कांस्टेबल अनिल कुमार शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में जिले में अपराध नियंत्रण और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किए जा चुके हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। वहीं, छात्र पर हमले की घटना ने कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी विवादों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
