Lucknow News: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के लिए लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में बुधवार से मतदान शुरू हो गया है। पांच दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में करीब 27 हजार अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे पहले जनवरी में अव्यवस्था और हंगामे के कारण चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जा रहा है।
पहले दिन 1962 से 2000 तक पंजीकृत अधिवक्ता डालेंगे वोट
लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया 5 दिनों तक चलेगी और अधिवक्ताओं के पंजीकरण वर्ष के आधार पर मतदान कराया जा रहा है।पहले दिन यानी 11 मार्च को 1962 से 2000 तक पंजीकृत 5410 अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे। इसके बाद अन्य वर्षों में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए अलग-अलग दिन मतदान तय किया गया है।
जनवरी में हंगामे के कारण रद्द हुआ था चुनाव
UP Bar Council चुनाव पहले 27 और 28 जनवरी को प्रस्तावित था, लेकिन मतदान के दौरान अव्यवस्था और हंगामे की स्थिति बनने के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा था।अब नए कार्यक्रम के अनुसार 11 से 15 मार्च तक लखनऊ जिले में मतदान कराया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मतदान प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।
331 प्रत्याशी मैदान में
प्रदेश स्तरीय इस चुनाव में सदस्य पद के लिए 333 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया था, लेकिन दो प्रत्याशियों के निधन के बाद अब 331 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं।
इस चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय के बीच पिछले कई दिनों से काफी सक्रियता देखी जा रही है और मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है।
20 बूथों पर मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में मतदान के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।मतदान स्थल के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और परिसर में बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं
मतदान के लिए आने वाले अधिवक्ताओं को बार काउंसिल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है। मतदाता सूची में नाम का मिलान होने के बाद ही उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
100 मीटर के दायरे में प्रचार पर रोक
निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशियों और समर्थकों को मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
25 प्रत्याशियों के पक्ष में दे सकेंगे वोट
मतदान प्रक्रिया वरीयता क्रम प्रणाली से कराई जा रही है। प्रत्येक मतदाता अधिकतम 25 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर सकेगा। मतदाता अपने सीरियल नंबर के अनुसार निर्धारित बूथ पर पहुंचकर वोट डालेंगे।








