UP Govt Order: Human Sampada Portal पर संपत्ति विवरण अनिवार्य, नहीं दिया तो वेतन और प्रमोशन पर असर
Uttar Pradesh सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए Human Sampada Portal पर चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में करीब 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी इस आदेश के दायरे में आएंगे।
31 जनवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा
सरकारी आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों का विवरण 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पोर्टल पर यह सुविधा 1 जनवरी से शुरू कर दी गई है।
नहीं दिया विवरण तो फरवरी में नहीं मिलेगा वेतन
आदेश में साफ कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा तक संपत्ति का विवरण नहीं देने पर फरवरी माह में जनवरी का वेतन रोका जा सकता है। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा।
प्रमोशन पर भी पड़ेगा सीधा असर
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि:
तय समय सीमा में संपत्ति विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों का मामला 1 फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) में विचार योग्य नहीं होगा।
ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगाई जा सकती है।
विभागाध्यक्षों को दिए गए सख्त निर्देश
सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण भरवाना सुनिश्चित करें।तय सीमा में जानकारी न देने को प्रतिकूल आचरण माना जाएगा।








