“UP Police Constable Recruitment 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण विवाद पर यूपी सरकार की चार अपीलें खारिज कीं। फैसले से सैकड़ों अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ, वित्तीय लाभ नियुक्ति की तारीख से मिलेगा।“
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 से जुड़े आरक्षण विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार की चार विशेष अपीलें खारिज कर दी हैं। इस फैसले से चयन प्रक्रिया में आरक्षण के आधार पर बाहर किए गए सैकड़ों अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि सफल याचियों को वित्तीय लाभ उनकी नियुक्ति की तारीख से ही मिलेगा। उन्हें पिछली तारीख से वेतन या वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में आरक्षण की विभिन्न उपश्रेणियों के तहत अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित था।
41 हजार से अधिक पदों के लिए निकली थी भर्ती
उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए 14 जनवरी 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत सिविल पुलिस के 23,520 और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के 18,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस तरह कुल 41,520 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।
भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 फरवरी 2019 को अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई थी। चयन सूची जारी होने के बाद आरक्षण की अलग-अलग श्रेणियों में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद सामने आया, जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा।
ओबीसी अभ्यर्थियों ने आरक्षण को लेकर उठाया था सवाल
याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी थे। उन्होंने ओबीसी महिला, ओबीसी पूर्व सैनिक और ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणियों में आरक्षण का दावा किया था।
अभ्यर्थियों का कहना था कि लिखित परीक्षा और चयन प्रक्रिया में प्राप्त उनके अंक संबंधित अनारक्षित महिला, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणियों के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कटऑफ से अधिक थे। इसके बावजूद उन्हें केवल ओबीसी उपश्रेणी में शामिल करके चयन से बाहर कर दिया गया।
याचियों ने इसी आधार पर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें संबंधित श्रेणियों में चयन का अवसर नहीं दिया गया।
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