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सिंधु जल संधि आज भी पूरी तरह प्रभावी, पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री का दावा- ‘यह वैध और बाध्यकारी समझौता’

भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बनी सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री ने कहा है कि सिंधु जल संधि आज भी “वैध, बाध्यकारी और पूरी तरह प्रभावी” अंतरराष्ट्रीय समझौता […]

Pakistan Reaffirms Indus Waters Treaty Remains Valid

भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बनी सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री ने कहा है कि सिंधु जल संधि आज भी “वैध, बाध्यकारी और पूरी तरह प्रभावी” अंतरराष्ट्रीय समझौता है। उनके इस बयान ने दोनों देशों के बीच जल संसाधनों को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

पाकिस्तानी नेतृत्व का कहना है कि सिंधु जल संधि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समझौता है, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार किया था और इसका पालन किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि इस संधि की शर्तें आज भी लागू हैं तथा किसी भी पक्ष को एकतरफा तरीके से इसे समाप्त करने या इसकी अनदेखी करने का अधिकार नहीं है।

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों के जल उपयोग को लेकर दोनों देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय की गई थीं। इस संधि को दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहने वाले अंतरराष्ट्रीय जल समझौतों में गिना जाता है।

हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आई तल्खी के बीच सिंधु जल संधि कई बार चर्चा का विषय बनी है। सीमा पार आतंकवाद, सुरक्षा चुनौतियों और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बाद भारत की ओर से संधि की समीक्षा और अपने अधिकारों के अधिकतम उपयोग की बात कई अवसरों पर कही गई है। वहीं पाकिस्तान लगातार इस संधि के पूर्ण पालन की मांग करता रहा है।

पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री के ताजा बयान में कहा गया कि सिंधु जल संधि केवल एक द्विपक्षीय समझौता नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से जुड़ा दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को इस समझौते का सम्मान करना चाहिए और इससे जुड़े विवादों का समाधान निर्धारित कानूनी एवं कूटनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर भारत का रुख यह रहा है कि वह संधि के तहत अपने वैध अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने समय-समय पर यह भी स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में जलविद्युत तथा सिंचाई परियोजनाएं संधि के प्रावधानों के अनुरूप विकसित की जा रही हैं। भारत यह भी कहता रहा है कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंधों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु जल संधि दक्षिण एशिया में जल प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हालांकि बदलते भू-राजनीतिक हालात, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जल मांग और द्विपक्षीय तनाव के कारण इसके विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर नई बहस होती रही है।

जल विशेषज्ञों के अनुसार, भविष्य में दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद का समाधान बातचीत, तकनीकी स्तर की बैठकों और संधि में निर्धारित विवाद निपटान तंत्र के माध्यम से ही संभव है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और जल संसाधनों के संतुलित उपयोग में मदद मिल सकती है।

फिलहाल पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में दोनों देशों के आधिकारिक रुख और संभावित कूटनीतिक कदमों पर सभी की नजर बनी रहेगी।


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