मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत, 27 दिन बाद जेल से रिहाई
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 27 दिन बाद कासगंज जेल से रिहा किया जाएगा। शुक्रवार को मां के फर्जी साइन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी को जमानत दे दी।
उमर अंसारी को 3 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था।
शुरू में उसे गाजीपुर जेल में रखा गया और 23 अगस्त को सुरक्षा कारणों से कासगंज जेल भेजा गया।
गाजीपुर से कासगंज की दूरी 673 किमी थी। 11 घंटे की यात्रा के दौरान उमर ने कहा कि उन पर झूठा केस लगाया गया है।
मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है।
पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की थी, जिसे कोर्ट में छुड़ाने के लिए याचिका दाखिल की गई।
याचिका में अफसा अंसारी के हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए।
अफसा अंसारी वर्तमान में एक लाख की इनामी है और गाजीपुर-मऊ पुलिस ने उस पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया है।
उमर अंसारी और उनके वकील लियाकत अली की अलग-अलग याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की। 21 अगस्त को उमर की याचिका और 22 अगस्त को वकील लियाकत अली की याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि, वकील लियाकत अली अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट की जमानत के बाद उमर अंसारी कासगंज जेल से बाहर आएंगे, लेकिन मामला UP Crime News और गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा होने के कारण पुलिस की निगरानी में रहेगा। परिवार ने कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएँ दाखिल की हैं और इस मामले की आगे की जांच जारी है।