
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत बड़ी राहत दी है। अब बिना मानचित्र स्वीकृति के पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों को वैध बनाने के लिए शमन मानचित्र भी पास किए जाएंगे। इस फैसले से हजारों लोगों को अपने निर्माण को नियमित कराने में मदद मिलेगी
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने भवन निर्माण से जुड़े लोगों को बड़ी राहत दी है। नए बिल्डिंग बायलॉज 2025 के तहत अब पूर्व में बिना मानचित्र स्वीकृति या अवैध रूप से किए गए निर्माण कार्यों के लिए भी शमन मानचित्र (रेगुलराइजेशन मैप) पास किए जाएंगे।
यह महत्वपूर्ण निर्णय एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा आयोजित जनता अदालत में फरियादियों की मांग पर लिया गया। इस फैसले से उन हजारों नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्होंने पहले निर्माण तो करा लिया था, लेकिन तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से नक्शा पास नहीं करवा सके थे।
अब ऐसे लोग शमन शुल्क जमा कर अपने निर्माण को वैध (नियमित) करा सकेंगे। एलडीए की यह पहल शहर में निर्माण संबंधित विवादों को कम करने और जनता को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
जनता अदालत में हुआ अहम फैसला, जोनल अधिकारियों को सौंपा गया लक्ष्य
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जनता अदालत के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद सभी प्रवर्तन जोन के जोनल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे शमन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सहयोगपूर्ण बनाएं।
इसके साथ ही प्रत्येक जोन को शमन मानचित्र स्वीकृति का निर्धारित लक्ष्य भी सौंपा गया है, ताकि अभियान को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।