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स्कूलों के आसपास जाम और अव्यवस्था पर हाई कोर्ट की सख्ती, आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

“इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्कूलों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को लेकर CBSE को प्रभावी उपाय बताने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।“ लखनऊ। स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ […]

स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था सुधारने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने CBSE को प्रभावी उपाय बताने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।

“इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्कूलों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को लेकर CBSE को प्रभावी उपाय बताने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।“

लखनऊ। स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया है कि वह अपने संबद्ध स्कूलों में ट्रैफिक प्रबंधन और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय बताए।

हाई कोर्ट ने बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए यह भी पूछा है कि संबद्ध स्कूलों में न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन किस तरह सुनिश्चित कराया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।

CBSE से पूछा- स्कूलों में आदेशों का पालन कैसे कराएंगे?

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ ने यह आदेश राजधानी के गोमती नदी तटवर्ती क्षेत्र के निवासियों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने कहा कि CBSE को मामले में पक्षकार बनाने का उद्देश्य उसके संबद्ध स्कूलों में यातायात प्रबंधन से जुड़े पूर्व न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित कराना है। बोर्ड को यह बताना होगा कि स्कूलों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन स्कूलों की ओर से न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत का जोर केवल निर्देश जारी करने पर नहीं, बल्कि स्कूलों में उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने पर है।

CBSE के जिम्मेदार अधिकारी को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करना होगा कि बोर्ड अपने संबद्ध विद्यालयों में नियमों और अदालत के आदेशों का पालन किस तरह कराएगा।

स्कूली वाहनों की जांच जारी रहेगी

सुनवाई के दौरान उप परिवहन आयुक्त ने अदालत को बताया कि स्कूली वाहनों की जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

स्कूल वाहनों की सुरक्षा जांच बच्चों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अदालत के निर्देशों के बाद इस मामले में परिवहन विभाग और CBSE की जिम्मेदारी भी अहम हो गई है।

4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को निर्धारित की गई है। इस दिन CBSE के जिम्मेदार अधिकारी को अदालत के सामने यह बताना होगा कि संबद्ध स्कूलों में यातायात प्रबंधन संबंधी आदेशों का अनुपालन कैसे कराया जाएगा।

हाई कोर्ट के इस रुख से स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था और विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। अब निगाहें अगली सुनवाई पर रहेंगी, जहां बोर्ड की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और अनुपालन की रूपरेखा पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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