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सौरभ हत्याकांड: साहिल-मुस्कान ने फांसी की सजा को हाईकोर्ट में दी चुनौती, अमरदीप-रविता भी अपील की तैयारी में

मेरठ के सौरभ राजपूत नीला ड्रम हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए साहिल और मुस्कान ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अमित हत्याकांड के दोषी अमरदीप और रविता भी अपील की तैयारी में हैं। मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया कानूनी मोड़ आ गया है। नीला ड्रम हत्याकांड […]

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मेरठ के सौरभ राजपूत नीला ड्रम हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए साहिल और मुस्कान ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अमित हत्याकांड के दोषी अमरदीप और रविता भी अपील की तैयारी में हैं।

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया कानूनी मोड़ आ गया है। नीला ड्रम हत्याकांड के नाम से सुर्खियों में आए इस मामले में मृत्युदंड की सजा पाने वाले साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने अपील दाखिल की है। अब इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई और फैसले पर सभी की निगाहें रहेंगी।

जिला अदालत ने 14 अक्टूबर को साहिल और मुस्कान को मृत्युदंड सुनाया था। हालांकि, निचली अदालत की ओर से दी गई फांसी की सजा पर हाईकोर्ट की पुष्टि अभी बाकी है। ऐसे में दोनों दोषियों की अपील के साथ मृत्युदंड की पुष्टि से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।

14 अक्टूबर को जिला अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा

सौरभ राजपूत हत्याकांड ने मार्च 2025 में पूरे देश का ध्यान खींचा था। मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से छिपाने का मामला सामने आया था। पुलिस जांच में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की भूमिका सामने आई थी।

मामले की सुनवाई के बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने 14 अक्टूबर को दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अदालत का 165 पन्नों का आदेश मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजा गया है। समाचार के अनुसार, अभी तक हाईकोर्ट से इस सजा को मंजूरी नहीं मिली है।

वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की गई अपील

गुरुवार को साहिल और मुस्कान की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने बताया कि दोनों ने उन्हें अपना अधिवक्ता नियुक्त करने की स्वीकृति दी थी। इसके बाद निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई।

फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं हुई है। अब अपील में उठाए गए कानूनी आधारों और निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा।

अमरदीप और रविता भी मृत्युदंड के खिलाफ करेंगे अपील

मेरठ के एक अन्य चर्चित अमित हत्याकांड में मृत्युदंड पाने वाले अमरदीप और रविता भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में अपर जिला जज जयवीर नागर की अदालत ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई थी। जेल प्रशासन को भी दोनों की ओर से अपील किए जाने की तैयारी की जानकारी मिली है।

मामले के अनुसार, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित की गला दबाकर हत्या की गई थी। वारदात को हादसा दिखाने के लिए शव पर सांप छोड़ने की बात भी सामने आई थी। अब इस मामले में भी दोषियों की ओर से निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने की संभावना है।

मुस्कान की बेटी के भविष्य को लेकर उठी आवाज

इस बीच कवयित्री अनामिका जैन अंबर और उनके पति कवि सौरभ जैन ने गुरुवार को जेल में मुस्कान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अनामिका जैन अंबर ने अपराध की गंभीरता पर नाराजगी जताने के साथ मुस्कान की 10 माह की बच्ची के भविष्य को लेकर चिंता भी व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि सौरभ की हत्या का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने बच्ची के बालिग होने तक मुस्कान को फांसी न दिए जाने की मांग रखी और कहा कि उसकी सजा को उम्रकैद में बदलने पर भी विचार किया जा सकता है।

अनामिका जैन अंबर ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाने की इच्छा भी जताई। उनके इस बयान ने मामले में एक अलग मानवीय पहलू को चर्चा में ला दिया है।

अब हाईकोर्ट की प्रक्रिया पर टिकी निगाहें

साहिल-मुस्कान की अपील और अमरदीप-रविता की प्रस्तावित अपील के बाद दोनों हत्याकांडों में कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण महत्वपूर्ण हो गया है। मृत्युदंड के मामलों में हाईकोर्ट की पुष्टि और अपील पर न्यायिक विचार के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

फिलहाल सौरभ हत्याकांड में साहिल और मुस्कान की अपील दाखिल हो चुकी है, जबकि अमरदीप और रविता की ओर से अपील की तैयारी की जा रही है। इन मामलों में आगे क्या कानूनी फैसला आता है, इस पर पीड़ित परिवारों और आम लोगों की नजर बनी हुई है।

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