UP सरकार का बड़ा फैसला: अब आधार कार्ड जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं, UIDAI की गाइडलाइन पर जारी हुआ आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र (Date of Birth Certificate) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नियोजन विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज़ के आधार पर सत्यापित नहीं होती, इसलिए इसे आधिकारिक DOB प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता।
नियोजन विभाग का आदेश: नियुक्तियों और सरकारी सेवाओं में आधार से DOB सत्यापन बंद
विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश में सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि:
नियुक्तियों
सरकारी सेवाओं
आवेदन प्रक्रियाओं
सत्यापन कार्यों
में आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए।
सरकार ने कहा कि आधार बनवाते समय व्यक्ति की जन्मतिथि कई बार स्वयं घोषित (self-declared) होती है और इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल के दस्तावेज जमा करना अनिवार्य नहीं होता। इसी वजह से आधार को विश्वसनीय DOB दस्तावेज नहीं माना जा सकता।
UIDAI ने भी पुष्टि की: आधार में दर्ज जन्मतिथि ‘प्रमाणिक’ नहीं
यह फैसला UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र के आधार पर लिया गया है। UIDAI के अनुसार:
आधार बनाने की प्रक्रिया में DOB प्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं
कई बार यह स्वयं घोषित जानकारी पर आधारित होता है
इसलिए आधार कार्ड को कानूनी जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता
अब किन दस्तावेज़ों को DOB प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा?
UP सरकार ने स्पष्ट किया कि जन्मतिथि प्रमाण के लिए केवल निम्न दस्तावेज़ ही मान्य होंगे:
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
हाईस्कूल/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र
नगर निकाय द्वारा जारी जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड
अस्पताल/सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी अधिकृत दस्तावेज
पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस, सरकारी नौकरियों व अन्य योजनाओं में अब DOB सत्यापन इन्हीं दस्तावेज़ों से होगा।








