UP रेंट एग्रीमेंट पर 90% छूट: योगी सरकार का बड़ा फैसला, वृद्धावस्था पेंशन के नियम भी बदले
उत्तर प्रदेश सरकार ने रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत किरायेदारी और पट्टा एग्रीमेंट पर 90% तक छूट दी जाएगी। इसका लाभ 10 साल तक की किरायेदारी एग्रीमेंट अवधि पर लागू होगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि 10–100 रुपये के स्टांप पेपर पर 11 महीने के फॉर्मल एग्रीमेंट को रोका जा सके और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। हालांकि, टोल और पट्टा एग्रीमेंट पर यह छूट लागू नहीं होगी।
वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा बदलाव—अब फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा
कैबिनेट बैठक में दूसरा बड़ा निर्णय वृद्धावस्था पेंशन को लेकर हुआ। नई व्यवस्था के अनुसार:
अब पेंशन के लिए आवेदन (फॉर्म) नहीं भरना होगा।
60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिकों के खाते में राशि सीधे भेजी जाएगी।
पेंशन केवल उन्हीं को दी जाएगी, जो सहमति प्रदान करेंगे।
यह प्रक्रिया ‘एक परिवार, एक पहचान’ जैसी डिजिटल प्रणाली के तहत और अधिक सरल होने जा रही है।
बागपत में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण
मंत्रिमंडल ने बागपत ज़िले में मत्स्य पालन विभाग की 5.07 हेक्टेयर भूमि—विवादित 0.53 हेक्टेयर को छोड़कर—पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है।
लेखपाल सेवा नियमावली में भी संशोधन
बैठक में उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली।अब 2% चेनमैन को लेखपाल के पद पर प्रमोशन का प्रावधान किया गया है। इससे विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिलेगी।








