उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल और डीजल पंप खोलना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कारोबारियों और निवेशकों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए पहले की तरह कई विभागों से NOC लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।
UP Government Decision: 4 विभागों की NOC अनिवार्यता खत्म
सरकार के नए आदेश के तहत अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत चार विभागों की NOC अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
पहले 10 विभागों से लेनी पड़ती थी NOC
अब तक पेट्रोल और डीजल पंप का लाइसेंस लेने के लिए जिलाधिकारी को कुल 10 विभागों से NOC लेनी होती थी, जिनमें शामिल थे:
राजस्व विभाग
एनएचएआई
लोक निर्माण विभाग (PWD)
विकास प्राधिकरण / नगर निकाय
जिला पंचायत
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पुलिस विभाग
वन विभाग
विद्युत सुरक्षा विभाग
बिजली विभाग
इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिससे आवेदकों को अनावश्यक देरी और परेशानी का सामना करना पड़ता था।
New NOC Rules: अब सिर्फ इन विभागों से मंजूरी जरूरी
नई व्यवस्था के तहत अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए मुख्य रूप से सिर्फ इन विभागों से NOC लेनी होगी:
राजस्व विभाग
बिजली विभाग
लोक निर्माण विभाग (PWD)
विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण
अन्य विभागों के लिए आवेदक का स्वघोषणा पत्र ही मान्य होगा।
Online NOC System: डिजिटल प्रक्रिया से मिलेगी राहत
सरकार ने प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए यह भी व्यवस्था की है कि:
जिलाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित NOC
आवेदक के यूजर लॉग-इन पर ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी
आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा








