UP News: ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा पर FIR, विदेशी फंडिंग और मदरसा रद्द
उत्तर प्रदेश पुलिस ने ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है।यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है,जिसमें मौलाना की गतिविधियों को संदिग्ध और कानून-विरोधी पाया गया है।
ATS की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश एटीएस की रिपोर्ट में सामने आया कि मौलाना शमशुल हुदा खान ने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद वह भारत में रहकर इस्लामी कट्टरपंथ और विदेशी फंडिंग के माध्यम सेधार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था।रिपोर्ट में कहा गया कि मौलाना मदरसों के लिए विदेश से फंड जुटाने में दलाली करता था और Foreign Exchange Management Act (FEMA) का उल्लंघन कर रहा था।
मदरसा और NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द
ATS जांच के बाद आजमगढ़ और संतकबीर नगर जिले में चल रहे दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है।इसके साथ ही, मौलाना के एनजीओ ‘रजा फाउंडेशन’ का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया।पुलिस अब NGO के बैंक खातों और फंड ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है,ताकि विदेशी फंडिंग के स्रोत और उपयोग की जानकारी जुटाई जा सके।
पाकिस्तान और कश्मीर कनेक्शन की जांच
जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि शमशुल हुदा लगातार पाकिस्तान जाता रहा है, जहां उसने कट्टरपंथी मौलानाओं और संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखे।उसके जम्मू-कश्मीर के कई नेटवर्क और संदिग्ध संगठनों से संबंध पाए गए हैं।एटीएस इन सभी कनेक्शनों की गहराई से जांच कर रही है,ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन संपर्कों के पीछे कौन-सी विदेशी एजेंसियां या संस्थाएं काम कर रही थीं।
FIR के बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई शुरू
पुलिस ने मौलाना शमशुल हुदा पर धोखाधड़ी, विदेशी मुद्रा अधिनियम उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों के तहत मामला दर्ज किया है।राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीर आर्थिक और धार्मिक साजिश मानते हुएकेंद्रीय एजेंसियों से भी रिपोर्ट साझा की है।








