बलिया कोर्ट ने मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।बलिया की अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।यह मामला करीब 10 साल पुराना है और धारा 144 के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।कोर्ट ने यह कार्रवाई मंत्री के बार-बार पेश न होने के कारण की है।
2013 का केस: धारा 144 के बावजूद हुई थी सभा
जानकारी के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2013 का है।उस समय जिले में धारा 144 लागू थी, लेकिन मंत्री दयाशंकर सिंह नेइसके बावजूद एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था।प्रशासन ने इस घटना को कानून-व्यवस्था उल्लंघन माना औरमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।तब से यह मामला बलिया कोर्ट में लंबित है।
कोर्ट ने दिखाया सख्त रुख
अदालत ने कई बार मंत्री को समन और हाजिरी नोटिस भेजे,लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए।इस बार कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुएगैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है किमंत्री को 1 नवंबर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
कानूनी प्रक्रिया हुई तेज, बढ़ीं राजनीतिक हलचलें
कोर्ट के आदेश के बाद बलिया प्रशासन को वारंट की कॉपी भेज दी गई है।पुलिस अब मंत्री के कोर्ट में पेश होने की निगरानी करेगी।इस घटना के बाद यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है।
विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा —“जब मंत्री ही कानून का पालन नहीं करते, तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है।”