UP Govt Decision: योगी सरकार ने दी महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की मंजूरी, सुरक्षा के सख्त नियम जारी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।अब राज्य की महिलाएं कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में Night Shift में भी काम कर सकेंगी।Labour Department द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस फैसले को औपचारिक मंजूरी मिल गई है।सरकार ने Women Safety Guidelines भी जारी की हैं।
अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकेंगी काम
सरकार के नए नियमों के तहत, महिलाओं को अब रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी।हालांकि, इसके लिए महिला कर्मचारियों की लिखित अनिवार्य होगी।यह निर्णय महिलाओं को अधिक रोजगार अवसर देने और कार्यस्थलों पर लैंगिक Gender Equality को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
महिला सुरक्षा के लिए लागू किए गए सख्त नियम
योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। सभी कारखानों और उद्योगों में निम्नलिखित सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं —
कार्यस्थलों पर Proper Lighting और CCTV कैमरे लगाना।
महिला कर्मचारियों के लिए Safe Transport की व्यवस्था।
हर शिफ्ट में Women Safety Cell और सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति।
आपातकालीन हेल्पलाइन, फर्स्ट एड और शिकायत निवारण सेल की व्यवस्था।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण और रोजगार वृद्धि की दिशा में बड़ा कदम
इस फैसले से उत्तर प्रदेश में Women Workforce की भागीदारी में वृद्धि होगी। महिलाओं को न केवल नए रोजगार अवसर मिलेंगे, बल्कि वे औद्योगिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को और सशक्त बना सकेंगी।सरकार का मानना है कि यह निर्णय आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।








