सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव दुष्कर्म मामला: कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली HC फैसले पर रोक
सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मुकदमे की सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत की पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई। अदालत के विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
सीबीआई की याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के फैसले को चुनौती देती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित की थी।
इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
इस मामले में अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई।
उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक माना जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद महत्वपूर्ण है।
पीड़ित पक्ष का बयान
उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ आवाज उठाई।
पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और न्याय की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि उनपर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।
पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, ताकि वह निडर होकर कानूनी लड़ाई लड़ सकें।








