
सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में प्राथमिक स्कूलों के मर्जर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। दरअसल, कुछ बच्चों ने सरकार के स्कूल विलय संबंधी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी।
सीतापुर में स्कूलों के विलय को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सवाल किया कि जब बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं हैं, तो उन पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि बिना किसी ठोस सर्वे और योजना के ऐसा निर्णय आखिर क्यों लिया गया। फिलहाल यह आदेश केवल सीतापुर जिले तक सीमित है।
याचिका में कहा गया है कि स्कूलों के विलय का यह आदेश ‘मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार’ कानून का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि बीते महीने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने हजारों स्कूलों को निर्देश जारी किया था कि छात्रों की संख्या के आधार पर उन्हें नजदीकी कॉम्पोजिट या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मर्ज किया जाए।