Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1978 के सांप्रदायिक दंगे के आरोपी मोहम्मद जुबैर के ओवैस कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर एक्शन लिया।अधिकारियों के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज में विनिमय क्षेत्र कार्यालय से पास हुए नक्शे का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किया गया था।इस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम टीम और पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर अवैध संरचना को ध्वस्त किया।
नक्शे के विपरीत बना दो मंजिला भवन
प्रशासन के मुताबिक, ओवैस कोल्ड स्टोरेज में हाईवे की अनिवार्य दूरी का उल्लंघन किया गया था।जहाँ 45 फीट दूरी छोड़नी थी, वहाँ सिर्फ 35 फीट पर बाउंड्री वॉल बनाई गई।इसके अलावा, नक्शे के विपरीत दो मंजिला इमारत और एक शेड का निर्माण भी किया गया था।अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 10 के तहत की गई है।बुलडोजर से मुख्य बिल्डिंग गिराई गई, जबकि बाकी हिस्से को मजदूरों ने हैमर मशीन से तोड़ा।
18 जुलाई से शुरू हुई थी जांच, 23 सितंबर को मिला आदेश
विनिमय क्षेत्र की टीम ने 18 जुलाई 2025 को निर्माण में गड़बड़ी की रिपोर्ट दी थी।इसके बाद एसडीएम कार्यालय ने मामला संज्ञान में लिया और 23 सितंबर 2025 को अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी किया।बुधवार को इस आदेश के बाद संभल-अनूपशहर मार्ग स्थित कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला।कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।