Sambhal Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज की, ट्रायल कोर्ट में अपील का निर्देश
Allahabad High Court News : संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने कहा – ट्रायल कोर्ट में दायर करें अपील
यह सुनवाई जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच में हुई।सुबह 10 बजे से शुरू हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से तर्क रखे गए।मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने पक्ष रखा,जबकि राज्य सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे. एन. मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने बहस की।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि “मस्जिद पक्ष ट्रायल कोर्ट में अपील दायर कर सकता है और वही प्राधिकरण इस मामले की आगे की कार्रवाई की निगरानी करेगा।”
ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग हुई थी खारिज
मस्जिद कमेटी ने याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि प्रशासन ने गांधी जयंती और दशहरे के दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तय की थी, जो भावनात्मक रूप से संवेदनशील समय था।कमेटी ने दावा किया कि बारात घर को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि मस्जिद और अस्पताल पर कार्रवाई रोकी जाए।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह मामला स्थानीय ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए याचिकाकर्ता वहीं अपील करें।
अदालत ने मांगे थे जमीन से जुड़े दस्तावेज़
हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई के दौरान मस्जिद की जमीन से जुड़े दस्तावेज़ मांगे थे।मस्जिद कमेटी ने कुछ दस्तावेज पेश किए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट में पूरी की जाए।
कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।








