उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 275 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 56 संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। प्रशासन के अनुसार, ये संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थीं।
50 से अधिक मुकदमे दर्ज
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2022 में थाना मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस की जांच के दौरान अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ।जांच में सामने आया कि वन क्षेत्र से खैर लकड़ी की तस्करी, अवैध खनन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के जरिए बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की गई।
गांवों में फैली अचल संपत्तियां
कुर्क की गई संपत्तियां अलग-अलग गांवों में स्थित हैं। इनमें कृषि भूमि, प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। जांच में पाया गया कि कई संपत्तियां आरोपी, उसके परिजनों, सहयोगियों और कुछ कंपनियों के नाम पर खरीदी गई थीं।प्रशासन का कहना है कि प्रभाव और दबाव का इस्तेमाल कर सरकारी और गैर-सरकारी जमीनों पर कब्जा भी किया गया था।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
जिलाधिकारी Manish Bansal ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान है। इसी आधार पर आदेश जारी किया गया।सभी 56 संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तहसीलदार बेहट को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि संपत्तियों को विधिवत कब्जे में लेकर उनका संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करें।
सरकारी नियंत्रण में रहेंगी संपत्तियां
प्रशासन ने राजस्व और पुलिस टीमों की मौजूदगी में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया है। अब ये संपत्तियां विधिक प्रक्रिया के तहत सरकारी नियंत्रण में रहेंगी।








