Bollywood अभिनेता Rajpal Yadav Bail मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 2018 के चेक बाउंस केस में कानूनी दायरे में आए राजपाल यादव को आखिरकार Delhi High Court से अंतरिम जमानत मिल गई है।11 दिन तक Tihar Jail में रहने के बाद उन्हें 18 मार्च तक राहत दी गई है।
पहले खारिज हुई थी जमानत याचिका
पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने 9 करोड़ रुपये के भुगतान में लगातार चूक को गंभीर माना था।हालांकि सोमवार, 16 फरवरी को उनकी कानूनी टीम ने कोर्ट को बताया कि 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करा दिया गया है, जिसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।
किन शर्तों पर मिली जमानत?
जमानत 18 मार्च तक प्रभावी रहेगी
पासपोर्ट सरेंडर करना होगा
बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते
अगली सुनवाई 18 मार्च को
कोर्ट ने कहा, “हम सजा पर अंतरिम रोक दे रहे हैं… यह अगली सुनवाई तक लागू रहेगी।” बताया गया कि उन्हें 19 फरवरी को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए राहत दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
Rajpal Yadav की कानूनी परेशानी 2010 में लिए गए करीब 5 करोड़ रुपये के कर्ज से शुरू हुई थी। यह रकम उन्होंने अपनी फिल्म Ata Pata Laapata के निर्माण के लिए ली थी।फिल्म के असफल होने के बाद कर्ज चुकाने में दिक्कतें आईं और दिए गए चेक बाउंस हो गए। इसके बाद Negotiable Instruments Act के तहत केस दर्ज हुआ।ब्याज और जुर्माने के साथ कुल बकाया रकम करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।








