Lucknow Al Qaeda Case: एनआईए कोर्ट ने मोहम्मद मुईद को दोषी करार, 1 साल 9 महीने की सजा
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने अलकायदा साजिश केस (Al Qaeda Conspiracy Case) में आरोपी मोहम्मद मुईद को दोषी करार देते हुए एक वर्ष 9 माह 13 दिन की सजा सुनाई है।अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला आरोपी द्वारा जुर्म कबूल किए जाने के बाद सुनाया गया।
2021 में एटीएस ने किया था खुलासा
यह मामला वर्ष 2021 का है, जब उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने लखनऊ से अलकायदा से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों — मोहम्मद मिन्हाज और मुसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था।गिरफ्तारी के बाद हुई जांच में कई चौंकाने वाले आतंकी नेटवर्क के खुलासे हुए, जिसके बाद मामला एनआईए को सौंपा गया।
एनआईए जांच में सामने आई आतंकी साजिश
एनआईए की जांच में यह पाया गया कि मोहम्मद मुईद ने अपने साथियों शकील और मोहम्मद मुस्तकीम के साथ मिलकर मिन्हाज और मुसीरुद्दीन को हथियार और विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने में मदद की थी।जांच के अनुसार, यह नेटवर्क अंसार गजवातुल हिंद नामक मॉड्यूल को सक्रिय करने की साजिश रच रहा था, जो अलकायदा (Al Qaeda) की विचारधारा से प्रेरित था।
NIA ने पांच आरोपियों पर दाखिल की थी चार्जशीट
एनआईए ने जनवरी 2022 में इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।उसी वर्ष अगस्त में एक अन्य आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीटभी दाखिल की गई।जांच एजेंसी के अनुसार, यह आतंकी समूह देश के विभिन्न हिस्सों में धमाके और हमले की साजिश रच रहा था।
 
								 
															 
															 
															
 
															










 
											




