कोडीन आधारित कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के पिता की करीब ₹28 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई शहर के कई प्रमुख इलाकों—भेलूपुर, लल्लापुरा, जगतगंज, शिवपुर और मदौली—में की गई।
पुलिस के अनुसार, अवैध तरीके से अर्जित रकम को जमीन, मकान और अन्य अचल संपत्तियों में निवेश किया गया था। जांच के बाद कोर्ट से अनुमति लेकर संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई।
आरोपी का नेटवर्क और फरार मुख्य अभियुक्त
अधिकारियों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियां भोला प्रसाद जायसवाल के नाम पर हैं, जो कथित तस्करी नेटवर्क के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता हैं। शुभम फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें दबिश दे रही हैं।जांच एजेंसियों के मुताबिक, भोला प्रसाद रांची में “शैली ट्रेडर्स” नाम से फर्म संचालित करता था। आरोप है कि इसी फर्म के जरिए बड़े पैमाने पर Codeine Syrup Racket चलाया जा रहा था।
फर्जी ई-वे बिल से चलती थी सप्लाई
पुलिस जांच में सामने आया है कि कफ सिरप की अवैध सप्लाई के लिए फर्जी और मनगढ़ंत ई-वे बिल तैयार किए जाते थे, ताकि माल की आवाजाही कागजों में वैध दिखे।यह नेटवर्क सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। अवैध बिक्री से भारी मुनाफा कमाकर उसे अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।
NDPS Act के तहत केस दर्ज
इस मामले में NDPS Act की धारा 26 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामला कोतवाली थाने में दर्ज है।पुलिस उपायुक्त (काशी) के निर्देश पर संपत्तियों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के तहत अटैचमेंट की कार्रवाई की गई। संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति इनके क्रय-विक्रय या हस्तांतरण पर रोक रहेगी।








