बिना हेलमेट, पेट्रोल नहीं मिलेगा: लखनऊ समेत प्रदेशभर में DM निगरानी, चालान कटेंगे
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना सिर्फ कानूनन अपराध नहीं रहेगा और पेट्रोल भरवाना भी हेलमेट के बिना संभव नहीं होगा। 1 से 30 सितंबर तक प्रदेशभर में “नो हेलमेट-नो फ्यूल” अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लखनऊ समेत सभी जिलों में DM निगरानी करेंगे और नियम तोड़ने वालों पर चालान किया जाएगा।
अभियान की रूपरेखा
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना सिर्फ कानूनन अपराध नहीं रहेगा और पेट्रोल भरवाना भी हेलमेट के बिना संभव नहीं होगा। 1 से 30 सितंबर तक प्रदेशभर में “नो हेलमेट-नो फ्यूल” अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लखनऊ समेत सभी जिलों में DM निगरानी करेंगे और नियम तोड़ने वालों पर चालान किया जाएगा।
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना सिर्फ कानूनन अपराध नहीं रहेगा और पेट्रोल भरवाना भी हेलमेट के बिना संभव नहीं होगा। 1 से 30 सितंबर तक प्रदेशभर में “नो हेलमेट-नो फ्यूल” अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लखनऊ समेत सभी जिलों में DM निगरानी करेंगे और नियम तोड़ने वालों पर चालान किया जाएगा।
सड़क हादसों में कमी का लक्ष्य
प्रदेश सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से सड़क दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर चोटों की संख्या कम की जा सकती है। हर साल बड़ी संख्या में बिना हेलमेट सड़क हादसों में मौत होती है। सरकार चाहती है कि नागरिक, उद्योग जगत और प्रशासन मिलकर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाएं।
कानून क्या कहता है?
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। धारा 194(डी) के तहत नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है।
परिवहन आयुक्त ने कहा कि ऐसे अभियान दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करेंगे और इससे ईंधन बिक्री (पेट्रोल) पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।