India Border Arrest: बहराइच कोर्ट ने बिना वीज़ा पकड़ी गई चीनी महिला को Foreigners Act के तहत 8 साल की सजा सुनाई
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वर्ष 2023 में Indo-Nepal Border पर बिना वीज़ा गिरफ्तार की गई एक चीनी महिला को Foreigners Act के तहत 8 वर्ष की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए उसे दोषी करार दिया और बाद में जिला कारागार भेज दिया गया।
Indo-Nepal Border पर 2023 में हुई गिरफ्तारी
2 दिसंबर 2023 को रूपई डीहा स्थित एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान महिला को गिरफ्तार किया गया था।
उसके पास भारत में रहने या यात्रा करने का वीज़ा नहीं था
केवल चीन के दस्तावेज़ प्राप्त हुए
पकड़े जाने के समय वह भारतीय सीमा से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी
महिला बौद्ध परिधान में थी और उसने अपनी पहचान चीन के शेडोंग प्रांत की निवासी बताई।
Foreigners Act में केस दर्ज, जांच पूरी होने पर सजा
गिरफ्तारी के बाद महिला को रूपईडीहा थाने लाया गया और उसके विरुद्ध Foreigners Act की धारा 14A के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने
विस्तृत विवेचना की
दस्तावेज़ों की जांच की
और अदालत को आरोप पत्र सौंपा
सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपर जिला जज (ADJ-III) ने महिला को दोषी ठहराते हुए 8 वर्ष की कठोर सजा सुनाई।
सरकारी पक्ष की दलील: वीज़ा न होने पर गिरफ्तारी अनिवार्य
सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार:
अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर चेकिंग के दौरान महिला बिना वीज़ा और वैध दस्तावेज़ के मिली
उसके पास केवल चीनी पहचान से जुड़े कागज़ात थे
वीज़ा न होने के कारण कानूनन कार्रवाई की गई
जांच में यह भी सामने आया कि वह भारत से नेपाल की ओर जा रही थी
अदालत ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए सजा दी।








