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इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत

इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत

सपा नेता इरफान सोलंकी को गैंगस्टर केस में जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कानपुर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता इरफान सोलंकी को आखिरकार राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिज़वान सोलंकी और इज़राइल आटेवाला की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने यह फैसला 2 सितंबर को सुरक्षित रखा था और अब इसे जारी किया गया है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस

26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी, उनके भाई और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर दर्ज किया गया था। एफआईआर में इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताया गया था।

जेल से जल्द रिहाई संभव

वर्तमान में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद थे, जबकि उनके भाई रिज़वान सोलंकी और इज़राइल आटेवाला कानपुर जेल में कैद थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सभी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सपा नेता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। जमानत मंजूर होने के बाद सोलंकी समर्थकों में खुशी का माहौल है।

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